JPSC नियुक्ति घोटाला: 18 अभियुक्तों को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
Ranchi: हाईकोर्ट ने जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में 18 अभियुक्तों को अग्रिम जमानत दे दी है. इसमें राजेश्वर नाथ आलोक, अनिल कुमार यादव, सीमा सिंह, सुशमा नीलम सोरेंग, ज्योति झा, कामेश्वर राम, लकखी राम बासकी, हरिवंश पंडित,सुदर्शन मुर्मू,अनंत कुमार, सुदर्शन मुर्मू, राजीव कुमार,योगेंद्र प्रसाद, संतोष कुमार गर्ग, कमलेश्वर नारायण सहित अन्य लगों के नाम है. सीबीआई […]

Ranchi: हाईकोर्ट ने जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में 18 अभियुक्तों को अग्रिम जमानत दे दी है. इसमें राजेश्वर नाथ आलोक, अनिल कुमार यादव, सीमा सिंह, सुशमा नीलम सोरेंग, ज्योति झा, कामेश्वर राम, लकखी राम बासकी, हरिवंश पंडित,सुदर्शन मुर्मू,अनंत कुमार, सुदर्शन मुर्मू, राजीव कुमार,योगेंद्र प्रसाद, संतोष कुमार गर्ग, कमलेश्वर नारायण सहित अन्य लगों के नाम है.
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद इस मामले में हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गयी थी.
जेपीएससी-वन नियुक्ति घोटाले में दायर अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई न्यायाधीश रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में हुई. अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अग्रिम जमानत का विरोध किया गया.
हालांकि कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की. सीबीआई ने जेपीएससी-वन नियुक्ति घोटाले की जांच के बाद कुल 37 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था.
सीबीआई ने जेपीएससी के पांच अधिकारी और 12 परीक्षकों के अलावा 20 तत्कालीन परीक्षार्थियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. हालांकि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने वैसे परीक्षार्थियों के खिलाफ भी संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की सूची में शामिल कर दिया.
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